अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़े गए 72 बंदी

ललितपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला कारागार में बंद चल रहे विभिन्न आपराधिक मामलों में सात साल से कम की सजा वाले विचाराधीन 72 बंदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ा गया है। वहीं, जेल प्रशासन कारागार में निरुद्घ बंदियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए मास्क बनवा रहा है। जिसके चलते बैरकों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिससे बंदियों में महामारी न फैल सके।


 

जिला कारागार में विभिन्न आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता या विचाराधीन 497 बंदी निरुद्घ चल रहे थे, लेकिन बीते महीने से विश्वस्तर पर कोरोना वायरस जैसी महामारी का खतरा बढ़ने पर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है और जिला कारागार में निरुद्घ सात साल से कम अपराध के विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत या फिर पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जनपद में जिला कारागार में निरुद्घ चल रहे बंदियों में अब तक 48 बंदियों को अंतरिम जमानत एवं 24 बंदियों को पैरोल पर आठ-आठ सप्ताह के लिए छोड़ा गया है।
इससे जिला कारागार में बंदियों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में 385 बंदी जिला कारागार में निरुद्घ हैं। वहीं, जेल प्रशासन द्वारा जिला कारागार में निरुद्घ चल रहे बंदियों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए पूर्व में करीब 600 डबल लेयर मास्क बनवाए थे और बंदियों के साथ ही स्टाफ को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सैनिटाइजर और साबुन का नियमित उपयोग करने के लिए भी इंतजाम कराया गया, ताकि कोई सामान छूने के बाद तत्काल साबुन अथवा सैनिटाइजर से हाथ साफ किए जा सकें। जेल में बैरकों को सैनेटाइज कराया जा रहा है और नियमित साफ-सफाई के लिए चूना डलवाया जा रहा है।
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अब तक 72 बंदियों को रिहा किया गया है, जिनमें 48 बंदी अंतरिम जमानत पर छोड़े गए हैं, जबकि 24 बंदी पैरोल पर आठ-आठ सप्ताह के लिए छोड़े गए हैं। जिला कारागार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नियमित साफ-सफाई के साथ ही बैरकों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
- बीके मिश्रा, जेल अधीक्षक
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एक विचाराधीन बंदी को जमानत पर छोड़ा
उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के कारण सात वर्ष तक सजा के मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 से संबंधित विचाराधीन बंदियों को आठ सप्ताह की जमानत पर छोडे जाने के आदेश के क्रम में एक विचाराधीन बंदी को जमानत पर छोड़ा गया। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदन लाल निगम के निर्देश पर अपर जिला जज (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव जिला कारागार में गए तथा वहां एक विचाराधीन बंदी द्वारा अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर विचाराधीन बंदी को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया।